Jaipur
Rajasthan staff selection board Jaipur द्वारा आयोजित की जा रही महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018 की प्रकिया को आगे बढ़ाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
आप को बता दे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018 का परिणाम संसोधित जारी किया था जिसमे कुछ पूर्व चयनित अभ्यर्थी भर्ती प्रकिया से बाहर हो गए थे जिसके बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दर्ज की।
RSSB द्वारा जारी संसोधित परिणाम को देखने के लिए इस लिंक पर जाए
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राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार एवं बोर्ड को आदेश दिए है कि वो संसोधित परिणाम के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से जवाब पेश करने को कहा है।
जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने यह निर्देश सीमा की याचिका पर देते हुए भर्ती की प्रकिया पर रोक लगा दी है।
याचिका में अधिवक्ता अशिन्द्र गौतम ने बताया कि राजस्थान कमर्चरी चयन बोर्ड ने महिला सुपरवाइजर के पदों पर निकाली भर्ती का रिकॉर्ड मुख्यपीठ ने मांगा लेकिन बोर्ड ने बिना कारण बताए 16 जनवरी को परिणाम संसोधित कर दिया जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए।
उच्च न्यायालय के आदेश को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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जिसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने भर्ती की प्रकिया पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।
Rajasthan staff selection board Jaipur द्वारा आयोजित की जा रही महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018 की प्रकिया को आगे बढ़ाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
आप को बता दे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018 का परिणाम संसोधित जारी किया था जिसमे कुछ पूर्व चयनित अभ्यर्थी भर्ती प्रकिया से बाहर हो गए थे जिसके बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दर्ज की।
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राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार एवं बोर्ड को आदेश दिए है कि वो संसोधित परिणाम के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से जवाब पेश करने को कहा है।
जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने यह निर्देश सीमा की याचिका पर देते हुए भर्ती की प्रकिया पर रोक लगा दी है।
याचिका में अधिवक्ता अशिन्द्र गौतम ने बताया कि राजस्थान कमर्चरी चयन बोर्ड ने महिला सुपरवाइजर के पदों पर निकाली भर्ती का रिकॉर्ड मुख्यपीठ ने मांगा लेकिन बोर्ड ने बिना कारण बताए 16 जनवरी को परिणाम संसोधित कर दिया जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए।
उच्च न्यायालय के आदेश को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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